बस्ती में रहनेवालों के अधिकार

इन वर्षों में,  दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग बस्तियों में रहते है तथा बड़े पैमाने पर इनको बेदखल किया जाता रहा हैं जोकि बिना किसी नोटिस या उचित सूचना होने के बावजूद होता हैं। स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून,  उन लोगो के अधिकारों की रक्षा करते हैं जो बस्तियों में रहते हैं | बस्तियों में रह रहे लोगो को निष्कासन के खतरे का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी को बेदखल किया गया हो या बेदखली का खतरा हो तो नीचे लिखे अधिकारों की सूची का सहारा लें:

Rights of Residents

बस्ती में रहनेवालों के अधिकार:

विभिन्न कानूनों और नीतियों के तहत बस्ती वासियों को निम्नलिखित अधिकारों की गारंटी दी गई है| इनमें भारत का संविधान, दिल्ली स्लम और जे. जे. पुनर्वास और पुनर्वास नीति 2015, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और दिल्ली उच्च न्यायालय कृपया संसाधन देखें विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट का अनुभाग शामिल है |

  1. पहले से बेदखली के बारे में नोटिस प्राप्त करने का अधिकार। लोगों को यह जानने का भी अधिकार है कि बेदखली किस उद्देश्य से की जा रही है, और किस सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है।
  2. यदि कोई परिवार /व्यक्ति 2015 से पहले बस्ती में रह रहा है तो वह एक उपयुक्त आवास में पुनर्वास प्राप्त करने का अधिकार रखता है | पात्रता के लिए मानदंडों की एक विस्तृत सूची के लिए, कृपया यहां DUSIB 2015 नीति देखें।
  3. सरकार को निष्कासन से पहले कानून के अनुसार एक सर्वेक्षण करना चाहिए । तथा पात्रता सूची को प्रकाशित करना चाहिए | और जो लोग अपात्र पाए जाते हैं, उन्हें दुबारा अपील करने का अवसर दिया जाना चाहिए।
  4. सरकार को पुनर्वास / इन-सीटू(जहाँ झुग्गी वही मकान) के लिए उपयुक्त योजना का निर्धारण करने के लिए संबंधित समुदाय के साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। वैकल्पिक आवास या तो बेदखली के स्थान पर या निवास के मूल स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में प्रदान किया जाना चाहिए। केवल असाधारण परिस्थितियों में बोर्ड 5 किमी के दायरे से परे आवास को मंजूरी दे सकता है।
  5. जब उपरोक्त प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन किया जाये, तभी पुनर्वास निष्कासन से पहले होना चाहिए |
  6. उपरोक्त सभी अधिकार बस्ती के लोगों के पास होते हैं, चाहे भूमि किसी की/कोई भी हो |
  7. बोर्ड परीक्षा के समय, या अत्यधिक ख़राब मौसम की स्थिति के दौरान तथा  रात में, तोड़-फोड़ नहीं की जा सकती। बेदखली के दौरान DUSIB को पानी, स्वच्छता और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करानी होती हैं |
  8. पुनर्वास स्थल पर, सभी उपयुक्त सरकारी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, जिनमें आसपास के स्कूलों में बच्चों के प्रवेश की सुविधा, आसपास के क्षेत्र में एक औषधालय / मोहल्ला क्लिनिक, आसपास के क्षेत्र में राशन की दुकान आदि, और लोगों के लिए पीने के पानी और सीवेज सुविधाओं की उपलब्धता होनी चाहिए|

शहर पर सभी लोगो का सामान्य अधिकार हैं  इसलिए शहरो के निवासियों को वर्तमान तथा भविष्य में शहर को एक अच्छे और टिकाऊ शहर के रूप में देखना/परिभाषित करना चाहिए , तथा शहर में रहने और उसको बनाने का पूर्ण अधिकार हैं।